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मेघा तिवारी / छत्तीसगढ़

रायपुर : शिक्षक भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में स्थान बनाया जिसके आधार पर उनको स्कूल आबंटित कर दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाया गया। इसी आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 29 सितंबर के दिन फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया गया की उन्हें अगले दिन 30 सितंबर को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति पत्र दिया जाना है।

 

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परंतु 29 सितंबर को ही पुनः शाम से रात तक फोन कॉल से अलग अलग कारण बताते हुए सूचित किया गया की आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का नियुक्ति रोक दिया गया है। जिसकी जानकारी लेने 3 अक्टुबर को लोक शिक्षा संचालनालय रायपुर पहुंचे अभ्यर्थियों से कहा गया की सामान्य वर्ग के 2610 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था लेकिन 2005 रैंक तक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना है कारण पूछने पर चुनाव और ऊपर से दबाव होना बताया गया। जब भर्ती प्रक्रिया संबंधी जानकारी लोक शिक्षा संचालनालय रायपुर से मांगा गया तो उन्होंने सहायक शिक्षकों का नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी को बताया।

 

 

और उनसे जानकारी मांगने को कहा गया और जब जिले से जानकारी मांगी गई उन्होंने लोक शिक्षा संचालनालय को इसके लिए प्राधिकृत होने की बात कही। लोक शिक्षा संचालनालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी से कई प्रश्न सामने आ रहें हैं जैसे 2005 से 2610 रैंक तक के अभ्यर्थियों को क्यों स्कूल आबंटित कर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया और पुनः माना किया गया? लोक शिक्षा संचालनालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एक दूसरे किस बिनाह पर सही व गलत होने का जिम्मेदार ठहरा रहें है? अगर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता है तो क्यों जानकारी नहीं दी जा रही है? ये सभी सवाल भर्ती प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

 

 

 

हताश निराशा और सरकार की व्यवस्था से ठगे अपना नौकरी छोड़ चुके दर दर भटक रहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने न्यायालय का शरण लिया है। चैनल से जब अभ्यर्थियों की बात हुई तो उन्होंने कहा माननीय उच्च न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है हम न्यायालय के निर्देशानुसार अंत तक आगे बढ़ेंगे हमें न्याय मिलेगा।

 

 

 

 

 

 

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