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आबकारी विभाग़ ने पूर्व में जारी आदेश में किया संशोधन

 

उत्तराखण्ड में लिकर शॉप नही खुलेगी 24 घंटे

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सिर्फ पंजीकृत बार को नियमनुसार 24 घंटे खुलने की अनुमति रहेगी

 

2 जनवरी तक रहेगा नए संशोधन का आदेश लागू

सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक

पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार

 

निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

 

इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार

प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है।

 

 

 

इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।

 

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