जिला उपभोक्ता आयोग में होगा शत-प्रतिशत हिंदी का उपयोग

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जिला उपभोक्ता आयोग में होगा शत-प्रतिशत हिंदी का उपयोग

अज़हर मलिक 

उधम सिंह नगर :  जिला उपभोक्ता आयोग, उधम सिंह नगर में अब पूरी कार्यवाही हिंदी में की जाएगी। यह आश्वासन आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे ने टैक्स, उपभोक्ता और मानवाधिकार विधिज्ञ समिति के अध्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा दिए गए ज्ञापन के जवाब में दिया। इस कदम से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया को समझना उनके लिए आसान होगा।

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हिंदी में कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग

नदीम उद्दीन ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया कि सभी कार्यवाही हिंदी में कराई जाए। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य की राजभाषा हिंदी है और उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के अनुसार इसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा कंपनियां, बैंक और अन्य बड़ी संस्थाएं अक्सर अपने दस्तावेज अंग्रेजी में प्रस्तुत करती हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।

 

 

अध्यक्ष ने दिया आश्वासन

राजीव कुमार खरे ने समिति को आश्वस्त किया कि जिला उपभोक्ता आयोग में हिंदी के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को उनकी भाषा में न्याय मिल सकेगा और न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी बनेगी।

 

कानूनी प्रावधान और उच्च न्यायालय का आदेश

ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने आदेश (रिट याचिका संख्या 2130/2009) में भी उपभोक्ता आयोग में हिंदी के उपयोग को जनहित में जरूरी बताया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी विभिन्न भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे न्याय तक पहुंच आसान हो रही है।

 

उपभोक्ताओं को होगी बड़ी राहत

हिंदी में कार्यवाही सुनिश्चित होने से उपभोक्ताओं को न केवल अपने मामलों को समझने में आसानी होगी, बल्कि वे न्याय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। यह कदम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।

 

 

 

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